अनुच्छेद 370 के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। बहुत सारी चीज़ें थी जो देश के बाकी राज्यों पर लागू होती थी लेकिन जम्मू-कश्मीर पर नहीं। जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान था। जब तक राज्य सरकार अपनी सहमति नहीं देती थी, तब तक संसद द्वारा पारित कोई कानून राज्य पर लागू नहीं होते थे। राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार था कि भारत के संविधान के कौन से प्रावधान राज्य पर लागू होंगे...
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